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झारखंड में युवाओं का नि:शुल्क कौशल प्रशिक्षण, तीन माह में रोजगार नहीं तो एक साल तक भत्ता

झारखंड सरकार की पहल से राज्य के युवाओं को करियर बनाने में लगातार लाभ मिल रहा है. मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को नि:शुल्क व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है. झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी की ओर से संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आधुनिक उद्योगों की मांग के अनुसार कुशल बनाकर सीधे रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना है.
 
  • - मुख्यमंत्री सारथी योजना से करियर में मिल रही मदद, जानें आवेदन की प्रक्रिया. 
  • – 18 से 35 वर्ष के युवाओं को दिया जा रहा उद्योग-आधारित प्रशिक्षण.

Jharkhand Youth News : झारखंड सरकार की पहल से राज्य के युवाओं को करियर बनाने में लगातार लाभ मिल रहा है. मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को नि:शुल्क व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है. झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी की ओर से संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आधुनिक उद्योगों की मांग के अनुसार कुशल बनाकर सीधे रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना है.

 

पात्रता और वित्तीय सहायता 

योजना के तहत 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के झारखंड के निवासी लाभ उठा सकते हैं. आरक्षित वर्ग, महिलाओं, दिव्यांगों और थर्ड जेंडर आवेदकों को नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है. प्रशिक्षण अवधि के दौरान गैर-आवासीय संभागियों को आवागमन के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह का परिवहन भत्ता दिया जाता है. इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण पूरा होने के तीन माह तक रोजगार न मिलने की स्थिति में एक वर्ष के लिए प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है. इसके तहत युवाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह तथा महिलाओं, दिव्यांगों व थर्ड जेंडर लाभार्थियों को 1500 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है.

 

इन कोर्स में होगा प्रशिक्षण 

योजना के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), निर्माण, स्वास्थ्य सेवा और परिधान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) मानकों के अनुरूप पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं. प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, पठन सामग्री और टूल किट निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है.

 

कैसे करें आवेदन 

इच्छुक अभ्यर्थी अपने निकटतम कौशल विकास केंद्र पर जाकर या विभागीय आधिकारिक पोर्टल (jsdm.jharkhand.gov.in) के माध्यम से अपना आधार-आधारित पंजीकरण करा सकते हैं. आवेदन के लिए आधार कार्ड, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण और शैक्षणिक दस्तावेज अनिवार्य हैं.

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