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दोस्त ने लुटवा दिये दोस्त के 1 करोड़ रुपये, कोर्ट ने दी सात साल की सजा

Ranchi :  सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने एक करोड़ रुपये लूटकांड के छह दोषियों को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.  साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों को 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. इनमें अनमोल सिंघानिया, वसीम अहमद, नजमी हसन, मनोज कुमार भगत, जसीम अहमद और जुल्फेकार उर्फ राजा खान शामिल हैं. अदालत ने उक्त सभी लोगों को 22 जुलाई को दोषी करार दिया था. राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक परमानंद यादव ने पक्ष रखा. (पढ़ें, पाकुड़">https://lagatar.in/pakur-primary-teachers-association-will-go-on-hunger-strike-from-3rd-to-5th-august/">पाकुड़

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अनमोल सिंघानिया ने रची थी लूट की साजिश

दरअसल रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के ओबरिया रोड से 12 अप्रैल 2021 को एक करोड़ की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था. घटना के बाद महुआ कारोबारी शुभम अग्रवाल ने जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इस मामले में अनमोल सिंघानिया, वसीम अहमद, नजमी हसन, मनोज कुमार भगत, जसीम अहमद एवं जुल्फेकार उर्फ राजा खान आरोपी थे.  इस लूटकांड की साजिश कारोबारी शुभम अग्रवाल के दोस्त अनमोल सिंघानिया ने ही रची थी. पुलिस ने अभियुक्तों के पास से लुट के  90 लाख रुपये बरामद भी किये थे. इसे भी पढ़ें : बनहोरा">https://lagatar.in/banhora-to-pandra-bazar-committee-34-peoples-land-will-be-acquired-for-road-widening-and-strengthening/">बनहोरा

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