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लातेहार: गैंगरेप के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

 
Latehar: गैंगरेप के आरोपी दीपक कुमार सिंह को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने 20 वर्षों की कठोर कारावास एवं पांच लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है. अभियोजन पदाधिकारी मनोज कुमार लकड़ा के अनुसार दीपक कुमार सिंह पिछले एक साल सात माह 19 दिनों से मंडल कारा, लातेहार में बंद हैं. पीड़िता के लिखित आवेदन पर चार अभियुक्तों के खिलाफ गैंग रेप का मुकदमा बरवाडीह थाना कांड संख्या 57/ 18 दर्ज किया गया था. पीड़िता ने अपने आवेदन में बताया है कि दो सितंबर 2018 को जब वह घर से बाहर शौच के लिए निकली तो दीपक कुमार सिंह, सुमन कुमार सिंह, विजय सिंह एवं एक अन्य ने उसके साथ दुष्कर्म किया. अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारी ने अदालत के आदेश पर पीड़िता एवं अभियुक्त की डीएनए प्रोफाइल जांच कराया था. जिसमें पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुआ था. अदालत ने जुर्माना की राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर दो वर्षों का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनायी है. इसे भी पढ़ें - ">https://lagatar.in/some-people-are-trying-to-become-leaders-of-hindus-by-inciting-religious-controversies-mohan-bhagwat/">

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