Search

गैंगरेप के दोषी अनिकेत सांगा,अजय मिर्धा व सुलेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को 20-20 साल की सजा

Ranchi : रांची सिविल कोर्ट ने 12 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के दोषी अनिकेत सांगा,अजय मिर्धा और सुलेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को बीस-बीस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है. पॉकसो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई है. कोर्ट ने अनिकेत सांगा,अजय मिर्धा और सुलेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को 13 जून को दोषी करार दिया था. दोषियों ने 15 दिसंबर 2020 की रात 12.30 बजे पीड़िता को उसके घर से अपहरण कर हटिया क्षेत्र के जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था और सुबह 4 बजे बेहोशी की हालत में पीड़िता को जंगल में छोड़कर फरार हो गए थे. घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता के परिजनों ने जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसे भी पढ़ें -संसदीय">https://lagatar.in/bjp-is-sidelining-parliamentary-democracy-congress-said-on-the-issue-of-protem-speaker/">संसदीय

लोकतंत्र को दरकिनार कर रही है भाजपा , प्रोटेम स्पीकर के मुद्दे पर कांग्रेस ने कहा
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

बेहतर न्यूज़ अनुभव
ब्राउज़र में ही
//