Ranchi : जेल में बंद सजायफ्ता गैंगस्टर अमन साहू बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ पायेगा. उसने चुनावी मैदान में उतरने की अनुमति देने के लिए से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसपर गुरुवार को हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई. अमन साहू और राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज करते हुए उसे चुनाव में शामिल होने की अनुमति नहीं दी. अमन साहू की ओर से अधिवक्ता हेमंत कुमार शिकरवार ने बहस की. अमन साहू को रामगढ़ के एक मामले में छह साल और लातेहार के एक मामले में तीन साल की सजा मिली है. अमन साहू लातेहार के मामले में पूरी सजा काट चुका है और उसने कोर्ट से यह आग्रह किया है कि उसकी सजा पर रोक लगाते हुए उसे चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए.लेकिन कोर्ट ने उसे अनुमति नहीं दी
गैंगस्टर अमन साहू नहीं लड़ पायेगा चुनाव, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
Last Updated: Oct 24, 2024 12:00 AM (IST)