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गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव और उसके गैंग के सदस्यों पर UAPA के तहत चलेगा मुकदमा

  • ATS कोर्ट ने किया चार्ज फ्रेम
Ranchi :  जेल में बंद गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव और उसके गैंग के सदस्यों पर अब UAPA (अनलॉफुल एक्टिविटी प्रीवेन्शन एक्ट) के तहत मुकदमा चलेगा. गुरुवार को रांची ATS की स्पेशल कोर्ट ने ATS द्वारा दाखिल चार्जशीट के आधार पर चार्ज फ्रेम (आरोप गठित) कर दिया है. श्रीवास्तव गिरोह के सरगना गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव, चंद्रप्रकाश राणु, विनोद कुमार पांडेय, अमजद खान, जहीर अंसारी, महमूद उर्फ नेपाली, असलम, फिरोज खान, सिद्धार्थ कुमार साहू, पिंटू और सुनील के खिलाफ IPC की धारा 386, 387, 109, 43, 201 और 120(B) एवं UAPA (अनलॉफुल एक्टिविटी प्रीवेन्शन एक्ट) की धारा 20 और 21 के तहत चार्जशीट दाखिल हुई है और इन्हीं धाराओं में आरोप गठित किया गया है. इसके बाद अब इस केस का ट्रायल चलेगा. अमन के खिलाफ ATS ने कांड संख्या 1/2022 दर्ज की है. एटीएस ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि अमन श्रीवास्तव गैंग के अपराधी रंगदारी व लेवी से पैसे जुटाते हैं और उन पैसों से हथियार खरीदकर आतंक कायम करने के लिए गोलीबारी और आगजनी कर व्यवसायियों व ठेकेदारों में खौफ फैलाते हैं. दरअसल छह जिलों की पुलिस के लिए चुनौती बने गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को झारखंड एटीएस ने 16 मई को मुंबई से गिरफ्तार किया था. इसके बाद से उसे बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में रखा गया है.

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