सोहेब आलम से मांगी थी रंगदारी, दी थी धमकी
नया बाजार निवासी सोहेब आलम ने फहीम खान के पुत्र इक़बाल खान, रज्जन खान, भांजा प्रिंस खान, बंटी खान एवं गोडविन के खिलाफ बैंक मोड़ थाना में मामला दर्ज कराया था. प्राथमिकी के मुताबिक इकबाल ने 7 फरवरी 2018 को सोहेब आलम से 10 लाख रुपये रंगदारी की मांग की थी. आरोपियों ने नया बाजार स्थित 5 कट्ठा जमीन लिख देने को कहा था और विरोध करने पर सोहेब को पिस्तौल सटाकर जान मारने की धमकी भी दी थी.अदालत ने सुनाई थी तीन साल कैद की सजा
21 मई 19 को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी श्रुति सोरेन की अदालत ने कांड के सभी अभियुक्तों फहीम खान के पुत्र इकबाल खान, रज्जन खान, भांजा बंटी खान, प्रिंस खान, गोडविन खान व पूर्व पार्षद इम्तियाज खान को सोहेब से रंगदारी मांगने के आरोप में तीन -तीन वर्ष की कैद एवं तीन -तीन सौ रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई थी.अपील के बावजूद सजा रही बरकरार
इस फैसले को इकबाल समेत अन्य आरोपियों ने अपील दायर कर चुनौती दी थी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत ने निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को बहाल रखने का आदेश दिया था. फिर भी सभी आरोपियों सहित उसे जेल नहीं भेजा जा सका था. आज 18 दिसंबर को उसे जेल भेज दिया गया. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-filling-of-illegal-excavation-estuaries-in-khudia-river-forest/">धनबाद: खुदिया नदी जंगल में अवैध उत्खनन मुहानों की भराई [wpse_comments_template]

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