Ranchi : रांची सिविल कोर्ट ने गांजा तस्करी के जुर्म में स्वेत कुमार को दोषी करार देते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने स्वेत कुमार पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. रांची सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त एमसी झा की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
गांजा तस्कर को 10 साल सश्रम कारावास की सजा
Last Updated: Apr 19, 2024 12:00 AM (IST)