Search

गांजा तस्कर को 10 साल सश्रम कारावास की सजा

Ranchi :  रांची सिविल कोर्ट ने गांजा तस्करी के जुर्म में स्वेत कुमार को दोषी करार देते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने स्वेत कुमार पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. रांची सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त एमसी झा की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

पुलिस ने 2021 में कार से 130 किलो गांजा किया था बरामद 

दरअसल 8 अगस्त 2021 को पुलिस को गुप्ता सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है. सूचना के बाद सिकिदरी थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग की और एक कार से करीब 130 किलो गांजा बरामद किया था. साथ ही गांजा तस्कर को भी गिरफ्तार किया था. इस मामले में पुलिस ने कुल 8 गवाह कोर्ट के समक्ष पेश किये हैं. वहीं बचाव पक्ष की ओर से 2 गवाह पेश किया गया. [wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

बेहतर न्यूज़ अनुभव
ब्राउज़र में ही
//