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गढ़वा : एसपी के हस्तक्षेप के बाद सिंदुरिया मुखिया पर हरिजन एक्ट के तहत मामला दर्ज

Arun kumar Garhwa : गढ़वा जिले में भवनाथपुर थाना क्षेत्र के सिंदुरिया निवासी अधीनता देवी ने मुखिया राजेश प्रसाद गुप्ता पर हरिजन आदिवासी अत्याचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया है. पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

क्या है मामला

थाना को दिये आवेदन में अधीनता देवी ने बताया कि सिंदुरिया में मेरे ससुर रामवृक्ष भुइयां की 10 डिसमिल जमीन पर मकान बना कर मैं अपने पति रामाधार भुइयां औऱ ससुर के साथ रहती थी. निजी कारणों से गांव के ही नारायण भुइयां ने मेरे ससुर से 4 महीने के लिए घर मांगा. तत्पश्चात सूचना मिली कि नारायण भुइयां की बहू रीना देवी पति दिनेश भुइयां मेरी जमीन पर पीएम आवास बना रहे हैं. जिसकी शिकायत मैं भवनाथपुर बीडीओ मुकेश मछुआ से की. उन्होंने आवास बनाने पर रोक लगा दी. रोक लगने की सूचना मिलते ही मुखिया राजेश प्रसाद गुप्ता आगबबूला हो गये  और बदतमीजी पर उतर आये. उन्होंने मुझे जातिसूचक गाली-गलौज करते हुए कहा कि ज्यादा नेता बनोगी तो तुमको उजाड़ देंगे और इधर-उधर ज्यादा करोगी तो जान से मार देंगे. मैं मुखिया हूं जो चाहूंगा वही होगा. मेरे द्वारा गाली गलौज का विरोध करने पर मुखिया ने मेरे साथ धक्का-मुक्की की. जिसके बाद मैं असुरक्षित महसूस करते हुए सुरक्षा के लिए थाने में आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2022/01/fir1-750x375.jpg"

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घटना की लिखित शिकायत 6 जनवरी को थाना में की थी

बताते चलें कि अधीनता देवी ने इस घटना की लिखित शिकायत 6 जनवरी को थाना में की थी, लेकिन पुलिस ने उसके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की. तब उसने 10 जनवरी को पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की. जिसके आलोक में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुखिया पर हरिजन आदिवासी अत्याचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया. इसे भी पढ़ें - UP">https://lagatar.in/elections-in-five-states-including-up-duty-of-25-ias-of-bihar/">UP

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