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गढ़वा: कोविड को लेकर दिशा निर्देश जारी, मास्क पहनना अनिवार्य

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Garhwa: कोविड को लेकर सरकार गंभीर है. इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं. इसी क्रम में गढ़वा अनुमंडल पदाधिकारी ने कोविड गाइडलाइन का अनुपालन कराने का निर्देश दिया है. बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा 3 जनवरी 2022 को कोविड के प्रसार को रोकने, बचाव एवं रोकथाम के लिए तत्काल प्रभाव से 15 जनवरी 2022 तक के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है. इसका पालन नहीं करने पर कानूनी प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी. जारी निर्देश के तहत सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय कर्मी (सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, चालक, अनुसेवक एवं अन्य कार्यरत कर्मी) कोविड का टीका जो अब तक नहीं लिए हों, अविलंब लेते हुए टीकाकरण का प्रमाण पत्र (सॉफ्ट कॉपी/हार्ड कॉपी) अपने साथ रखना सुनिश्चित करेंगे. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय कर्मी को कोविड का टीका लगाना अनिवार्य है. बिना टीकाकरण के कर्मियों का कार्यालय में प्रवेश वर्जित होगा. सभी बैंकों में बिना मास्क के ग्राहकों का प्रवेश निषेध रहेगा. साथ ही ग्राहकों को टीकाकरण का प्रमाण पत्र (सॉफ्ट/हार्ड कॉपी) अपने साथ रखना अनिवार्य होगा. बैंक प्रबंधक 6 फीट (2 गज) की दूरी पर घेरा बनवाना एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर रखवाना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही बिना मास्क के सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय के कर्मी का प्रवेश निषेध रहेगा. दूसरी ओर सभी बस, टेंपू, ई-रिक्शा और कमांडर जैसे यात्री वाहनों के चालक और उप चालक सहित यात्रा करने वाले सभी यात्री को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. यदि बिना मास्क के यात्री वाहन में पाए जाते हैं तो संबंधित वाहन के मालिक, चालक और यात्री के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. सभी दोपहिया वाहनों से यात्रा करने वालों को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा. इसे भी पढ़ें-  इस">https://lagatar.in/modi-government-will-sell-36-government-companies-this-year/">इस

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दुकानदार बिना मास्क के बिक्री नहीं करेंगे

साथ ही सभी दुकानों के संचालक अपने कोविड टीकाकरण का प्रमाण पत्र दुकान में चस्पा करना सुनिश्चित करेंगे. सभी पेट्रोल पंप के संचालकों को निर्देश दिया जाता है कि वह बिना मास्क के वाहन चालकों को पेट्रोल, डीजल नहीं देंगे. साथ ही सभी दुकानदार बिना मास्क के ग्राहकों को अपने दुकान में प्रवेश निषेध रखेंगे अन्यथा संबंधित के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा सभी सब्जी विक्रेता, ठेला, खोमचा और फुटपाथ दुकानदार बिना मास्क के बिक्री कार्य नहीं करेंगे. साथ ही 6 फीट की दूरी पर अपनी दुकान लगाएंगे. सभी धार्मिक स्थलों के प्रबंधक 6 फीट की दूरी का गोला घेरा बनवाना एवं सरकार के निर्देशों का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करेंगे. सभी होटल, कपड़ा दुकानदार, जूता-चप्पल दुकानदार, रेस्टोरेंट, दवा दुकान, किराना दुकान, इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य सभी प्रकार के दुकानों में बिना मास्क एवं टीकाकरण के ग्राहकों का प्रवेश निषेध रहेगा. इसे भी पढ़ें-  BIG">https://lagatar.in/big-breaking-pm-modis-convoy-stuck-for-15-20-minutes-ferozepur-rally-canceled-home-ministry-seeks-reply-from-cm-channi/">BIG

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