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31 मार्च से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना बढ़ सकती है आपकी परेशानी

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LagatarDesk : 31 मार्च को वित्त वर्ष 2021-22 खत्म हो रहा है. यह फाइनेंस से जुड़े कई कामों की अंतिम तिथि होती है. ऐसे में आपको 31 मार्च से पहले कुछ जरूरी काम को निपटा लेना चाहिए. ताकि आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े. क्योंकि 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष (2022-23) शुरू हो जायेगा और अंतिम तिथि भी समाप्त हो जायेगी.

शेयर बाजारों में निवेश में होगी परेशानी

ऐसे में 31 मार्च से पहले टैक्स और निवेश से जुड़े काम पूरा नहीं किया तो आपकी परेशानी बढ़ जायेगी. आप पैन कार्ड से जुड़े कोई कार्य नहीं कर सकेंगे. शेयर बाजारों में निवेश करने में दिक्कत होगी. सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो जायेगा. तो आइये जानते हैं कि आपको 31 मार्च से पहले पैसे से जुडे़ कौन से काम कर लेने चाहिए. ताकि आप परेशानी से बच सके.

पैन को आधार से कर लें लिंक

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alt="" width="600" height="400" /> आधार को पैन से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2022 है. इसलिए 31 मार्च तक पैन और आधार को लिंक करा लें. अगर आप अंतिम तिथि से पहले यह नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. इतना ही नहीं आपका पैन कार्ड भी इनवैलिड हो जायेगा.

बिलेटेड आईटीआर फाइल की डेडलाइन

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alt="" width="1248" height="702" /> यदि आपने अभी तक असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो यह काम 31 मार्च तक कर लें. क्योंकि बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 है.

31 मार्च से बैंक अकाउंट की करा लें केवाआईसी

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alt="" width="835" height="547" /> बैंक अकाउंट KYC अपडेट कराने की अंतिम तारीख पहले 31 मार्च 2021 थी. लेकिन कोरोना के कारण इसकी डेडलाइन आगे बढ़ा दी गयी है. आरबीआई ने केवाईसी अपडेट करने की अंतिम तारीख को 31 मार्च 2022 कर दी है. ऐसे में 31 मार्च तक आप सेविंग अकाउंट की केवाईसी करा लें.

बचाना चाहते हैं टैक्स तो 31 मार्च से पहले करें निवेश

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alt="" width="650" height="381" /> अगर अभी तक आपने टैक्स बचाने के लिए आपने पूरा निवेश नहीं किया है. तो बेहतर होगा कि 31 मार्च से पहले इसे निपटा लें. वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए आपको 31 मार्च 2022 तक निवेश करना होगा.

डेडलाइन खत्म होने से पहले भर दें एडवांस टैक्स 

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alt="" width="600" height="400" /> इनकम टैक्स की धारा 208 के तहत 10 हजार रुपये से ज्यादा की टैक्स देनदारी वाले टैक्सपेयर्स एडवांस टैक्स दे सकते हैं. 15 मार्च 2022 एडवांस टैक्स भरने की आखिरी तारीख थी. जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है. इसलिए डेडलाइन खत्म होने से पहले एडवांस टैक्स भर दें. [wpse_comments_template]

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