Ghatshila (Rajesh Chowbey) : महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, रांची के द्वारा सूचना दिया गया है कि अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत शहरी क्षेत्रों में बीएनएसएस की धारा 163 (सीआरपीसी की धारा 144) के अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने एवं उसके क्रियान्वयन/सचालन हेतु निर्देशित किया गया है. इस संबंध मे घाटशिला अनुमंडल पदाधिकारी सच्चिदानंद महतो ने विज्ञप्ति जारी कर आदेश निर्गत किया है कि बैंक, एटीएम, ज्वेलरी दुकान, पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट, शराब की दूकाने, मल्टी स्टोरी फ्लैट/हाउसिंग सोसायटी, बस स्टैंड/ऑटो स्टैंड, पेड पार्किंग, निजी स्तर पर संचालित हॉस्टल, हॉस्पिटल,माॅल एवं दवा दुकान में अच्छी गुणवता के सीसीटीवी कैमरा पर्याप्त संख्या में लगाए जाऐंगे. इन कैमरों में या तो रिकार्डिंग सिस्टम होगा या फिर कैमरे की लाइव फीड को क्लाउड पर भेजने की व्यवस्था होगी.
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यह कैमरे अंकित स्थानों के भीतर एवं बाहर लगाए जाएगें कैमरे की संख्या इतनी होनी चाहिए कि उक्त प्रतिष्ठान के आस-पास पड़ने वाले पब्लिक एरिया (आम जगह) जहां पर आम जनता के आवागमन का संभावना हो जिसे कवर किया जा सके एवं उनके कैमरे के माध्यम से उक्त एरिया पर नजर रखी जा सके. कैमरा लगाते समय इस बिंदु पर विशेष ध्यान दिया जाए कि किसी की निजता भंग न हो. विशेषकर जिस क्षेत्र में महिला, बच्चे इत्यादि रहते हो या प्रयोग करते हो उस क्षेत्र का कवरेज न हो. प्रत्येक ऐसे संस्थान / प्रतिष्ठान के प्रभारी की जिम्मवारी होगी की वे सुनिश्चित करें कि वे सीसीटीवी कैमरा सही ढंग से कार्य करें. यदि इन सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्डिंग सिस्टम है तो रिकॉर्डिंग को कम से कम 15 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा. यदि रिकॉर्डिंग क्लाउड पर भेजी जा रही है तो भी सुनिश्चित किया जाएगा कि 15 दिन तक उसे सुरक्षित रखा जाए. एसडीओ ने बताया प्रतिष्ठानों की जवाबदेही होगी कि यदि उक्त क्षेत्र के स्थानीय पुलिस (थाना प्रभारी) के द्वारा लिखित रूप में किसी अवधि की कैमरे की रिकॉर्डिंग/फीड मांगी जाती है तो वह उसे अविलम्ब उपलब्ध कराएगा. यह आदेश दिनांक 16 अगस्त से दिनांक 14 अगस्त (कुल अवधि 60 दिन) के लिए लागू होगी.
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