Ranchi: राज्य के पीएफ खाता धारकों को राज्य सरकार ने तोहफा दिया है. इसके तहत झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आगामी वर्षों के लिए स्वीकृत ब्याज दरों को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है. जारी आदेश के अनुसार, झारखंड के सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दिये जाने वाले ब्याज की दर केन्द्र सरकार के अनुरुप दिए जाएंगे. वित्तीय वर्ष 2024-25 में 01 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 तक 7.1% स्वीकृत किया जाता है. यह दर 01 अप्रैल 2024 से ही लागू होगी. झारखंड सरकार के पेंशन एवं लेखा निदेशालय ने इसका आदेश जारी कर दिया है.
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वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) भारत सरकार द्वारा सामान्य भविष्य निधि के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर वित्तीय वर्ष 2024-2025 में दिनांक 01 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 तक 7.1% ब्याज दर की स्वीकृति दी गयी है. एक अप्रैल 2024 से यह दर लागू किया गया है.
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