35 साल पुराने हत्याकांड में आरोपी को आजीवन कारावास
Giridih : गावां के डाबर गांव निवासी हृदय नारायण सिंह की हत्या के 35 साल पुराने मामले में गिरिडीह के एडीजे वन गोपाल पांडेय की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी सुंदर महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. हृदय नारायण सिंह की हत्या 13 जुलाई 1989 को जमीन विवाद में हुई थी. कोर्ट ने मुख्य आरोपी सुंदर महतो को धारा 302/149 में आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 20 हजार का जुर्माना लगाया है, जबकि धारा 201 में 3 साल कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 449 में 10 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त सजा आरोपी को काटनी होगी. हत्याकांड के आरोपियों में सुंदर महतो, छोटन पासी, साधु पासी, सहदेव महतो, कांग्रेस महतो समेत अन्य शामिल हैं. यह भी पढ़ें : धनबाद-आसपास">https://lagatar.in/dhanbad-nearby-2-news-including-death-of-a-bike-riding-youth-after-being-hit-by-a-car-in-topchanchi/">धनबाद-आसपास: तोपचांची में कार के धक्के से बाइक सवार युवक की मौत समेत 2 खबरें [wpse_comments_template]
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