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गिरिडीह  : साक्ष्य के अभाव में हत्यारोपी को कार्ट ने किया बरी

Giridih: जिले के ग्राफिक्स डिजाइनर रंजीत साव हत्याकांड में साक्ष्य के अभाव में अदालत ने आरोपी मो मोकिम अंसारी को रिहा कर दिया. पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में को उसे रिहा किया गया. 31 मई को यह फैसला जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय एसएन सिकंदर की अदालत ने सुनाया. अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष ने आरोपी पचम्बा थाना के धोबीडीह निवासी मो मोकिम अंसारी के विरुद्ध आरोप साबित करने में असफल रहे.ज्ञात हो कि महेशलुंडी निवासी रंजीत साव एक ग्राफिक्स डिजाइनर था. 18 दिसम्बर को उसका शव मुफ्फसिल थाना के गुजियाडीह हवेली से बरामद किया गया था. हत्या को लेकर मृतक के पिता ने मुफ्फसिल थाना में कांड संख्या 322/20 दर्ज कराया था. लाश मिलने के बाद रंजीत के दोस्त जावेद की तलाश की जाने लगी. इस बीच मोकिम अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया गया.पुलिस की अलग-अलग टीम जावेद को खोजने में जुटी रही. घटना के लगभग दो वर्ष बाद कांड के मुख्य आरोपी जावेद को गिरफ्तार किया गया था. जावेद की गिरफ्तारी के बाद यह साफ हुआ कि हत्या का कारण पैसा था. अभी जावेद का मामला अदालत में चल रहा है. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=654092&action=edit">यह

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