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गिरिडीह : सड़क किनारे दुकान लगाने वालों को नगर निगम ने दिया अंतिम अल्टीमेटम

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Giridih : नगर निगम ने  सड़क किनारे अतिक्रमित जमीन पर सब्जी व फल का दुकान लगाने वाले दुकानदारों को वेंडिंग जोन में शिफ्ट होने का अंतिम अल्टीमेटम दिया है. नगर निगम की उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी ने 29 जुलाई को इस संबंध में पत्र जारी किया है. वेंडिग जोन  अग्निशमन विभाग व बभनटोली पानी टंकी के पास हैं. पत्र में कहा गया है कि अग्निशमन विभाग के पास 30 वेंडिग जोन और बभनटोली के पास 24 वेंडिंग जोन फरवरी 2022 में आवंटित किया जा चुका है. दुकानदार 7 दिनों के अंदर इन दोनों वेंडिग जोन में शिफ्ट हो जाएं अन्यथा वह जगह किसी अन्य के नाम आवंटित हो जाएगी. वेंडिग जोन का सुचारू रूप से संचालन के लिए संबंधित वार्ड पार्षद को चाबी उपलब्ध करा दी गई है. सड़क किनारे ठेला लगाने से यातायात व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है. जून व जुलाई महीने में सड़क किनारे दुकान या ठेला नहीं लगाने का प्रचार-प्रसार किया गया. बावजूद इसके फल व सब्जी विक्रेता नहीं माने. वेंडिग जोन में नहीं शिफ्ट होने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=372483&action=edit">यह

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