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गिरिडीह : जिले में चुनाव तक नहीं मिलेगा नए शस्‍त्र का लाइसेंस

Giridih_: त्रिस्‍तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी में गिरिडीह जिला प्रशासन युद्धस्‍तर पर जुट गया है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने बुधवार, 13 अप्रैल को स्‍वच्‍छ व निष्‍पक्ष चुनाव कराने के लिए संबंधित विभागों के अधि‍कारियों को दिशा-निर्देश जारी किया. कहा कि कोषांगों का जल्‍द गठन कर तैयारियों को अंतिम रूप दें. चुनाव में धनबल व बाहुबल का इस्‍तेमाल रोकने के लिए पुलिस को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है. अंतिम चरण के चुनाव तक गिरिडीह जिले में नए शस्त्रों का लाइसेंस नहीं मिलेगा. डीसी ने संबंधित अधिकारियों को लोगों से पुराने हथियार जमा कराने का निर्देश दिया. डीसी ने कहा कि राज्‍य निर्वाचान आयोग ने अवैध शस्त्र, गोला-बारूद की तलाशी व जब्ती पर विशेष ध्यान रखने का निर्देश जारी किया है. पुलिस इस पर अमल शुरू करे.

राज्‍य निर्वाचन आयोग ने जारी किए ये दिशा-निर्देश

देशी हथियार बनाने वालों के ठिकानों पर लगातार छापामारी करें. ट्रकों व व्यावसायिक वाहनों के दूसरे राज्‍यों में मूवमेंट पर कड़ी नजर रखें. इससे हथियारों की तस्‍करी व असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लग सकेगी. एसडीओ शस्‍त्रों के लाइसेंसधारियों की व्‍यक्‍ति‍गत तौर पर जांच करें. आपराधिक पृष्‍ठभूमि के लोगों, जमानत पर छूटे अपराधियों, पहले हुए चुनावों में हिंसा की घटनाओं में लिप्त लोगों पर विशेष नजर रखें. शस्त्रों व इनकी दुकानों के लाइसेंस की जांच करें. थानों में नामजद ऐसे लोगों की सूची तैयार करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिनके खिलाफ पिछले विधानसभा, लोकसभा व निकाय चुनावों के दौरान बूथ कब्जा, धमकाने जैसे मामल दर्ज हैं. हिस्ट्रीशीटर, भगोड़े व फरार अपराधियों की सूची को अपडेट कर ऐसे लोगों की धर-पकड़ के लिए अभियानद चलाएं. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=287990&action=edit">यह

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