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गिरिडीह : दहेज हत्या में सास-ससुर व पति को दस साल का कारावास

Giridih : जिला जज चतुर्थ पीयूष श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार 10 अप्रैल को दहेज हत्या के मामले में पति रूपेश यादव, ससुर हरि यादव और सास झलवा देवी को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. दहेज प्रताड़ना में तीनो को दो-दो साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है. दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी. वही तीनो को दस-दस हजार रुपए जुर्माना जमा करने का भी आदेश दिया गया है. न्यायालय ने तीनों आरोपियों को बीते 31 मार्च को दोषी करार दिया था. घटना गावां थाना क्षेत्र के ग़दर गांव की 27 जून 2018 की है.

    मारपीट कर जहर पिलाने का लगाया था आरोप

मामले में मृतका के पिता बासुदेव यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. कहा था कि उसकी बेटी गुड़िया देवी की शादी गदर गांव के रूपेश यादव के साथ साल 2016 में हुई थी. उसकी बेटी गुड़िया का रंग काला था. इसे लेकर उसके ससुराल वाले उसे काली रंग कहकर प्रताड़ित करते थे. ससुराल वालों का कहना था कि इस काली लड़की को ससुराल में रखना है तो तीन लाख रुपए दहेज में देना होगा. दहेज की मांग पूरा नहीं होने पर 27 जून 2018 को ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट किया और जहर खिलाकर हत्या कर दी. इस मामले में पीपी ने आठ गवाहों की पेशी करवाया. यह">https://lagatar.in/village-house-caught-fire-due-to-short-circuit-cattle-died/">यह

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