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प्रेमिका ने गुस्से में प्रेमी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी, कोर्ट में आरोपों से मुकरी

नाराज प्रेमिका ने गुस्से में अपने प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी. खुद को नाबालिग बताया ताकि पोक्सो एक्ट की धाराएं लगे और 20 साल तक की सजा हो सके.
 

Ranchi: नाराज प्रेमिका ने गुस्से में अपने प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी. खुद को नाबालिग बताया ताकि पोक्सो एक्ट की धाराएं लगे और 20 साल तक की सजा हो सके. हालांकि ट्रायल के दौरान उसने गुस्से में प्राथमिकी दर्ज कराने की बात मान ली. इसके बाद न्यायालय ने प्रेमी को बरी कर दिया. मामला सिल्ली थाना से संबंधित है.


सितंबर 2024 में एक लड़की ने थाने में लिखित शिकायत की. युवती ने सूरज महतो नाम के युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया. पुलिस को दी गयी लिखित शिकायत में शादी के बहाने सूरज पर  यौन शोषण का आरोप लगाया. अपनी उम्र कम बतायी. पुलिस ने लिखित शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की. युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा. 


जांच के बाद न्यायालय में सूरज के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया. न्यायालय ने संज्ञान लेने के बाद मुकदमे की सुनवाई शुरू की. अपर न्यायायुक्त ने प्राथमिकी दर्ज कराने वाली युवती को समन किया. युवती हाजिर हुई. कोर्ट में युवती ने अपने बयान में कहा कि सूरज के साथ उसकी मुलाकात एक शादी समारोह में हुई थी. 


बाद में उससे प्यार हो गया और वह सूरज के साथ रहने लगी. इसके बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया. इसके बाद पारिवारिक मुद्दों को लेकर दोनों में विवाद शुरू हुआ. विवाद की वजह से पैदा हुई नाराजगी और गुस्से की वजह से उसने सूरज के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करायी. न्यायालय ने दस्तावेज की जांच के बाद पाया कि वह नाबालिग नहीं है. इसके बाद न्यायालय ने सूरज को बरी कर दिया.

 

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