Ranchi : रांची सिविल कोर्ट के आज त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या मामले में सजा सुनायी है. कोर्ट के न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने सजा सुनायी है. कोर्ट ने हत्या के दोषी सुभाष को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने दोषी पर 60 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि पिछले गुरूवार को अदालत ने इस मामले में सुभाष को दोषी करार दिया था. ( दलबदल">https://lagatar.in/defection-case-now-only-constitutional-points-will-be-heard-in-the-petition-filed-against-babulal-preliminary-objection-reject/">दलबदल
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23 दिसंबर 2018 को हुई थी हत्या
यह मामला दशम फॉल थाना क्षेत्र के भुइसुडीह गांव का है. जहां दोषी सुभाष मुंडा और मृतक राम चरण मुंडा को एक ही लड़की से प्रेम हो गया था. प्रेमिका का किसी अन्य युवक से बातचीत करना सुभाष को नागवार गुजरा.23 दिसंबर 2018 की रात जब राम चरण मुंडा अपने दोस्तों के साथ बिरसा उद्यमिता केंद्र में सोया था. उसी समय सुभाष मुंडा गाड़ी ठीक करने वाले औजार से राम चरण के सिर पर हमला कर दिया था. जिससे उसकी मौत हो गयी थी. इसे भी पढ़ें - प्रियंका">https://lagatar.in/mothers-day-was-special-for-priyanka-chopra-daughter-came-home-from-hospital-for-the-first-time-after-100-days/">प्रियंकाचोपड़ा के लिए मदर्स डे रहा खास, 100 दिन बाद पहली बार अस्पताल से बेटी आयी घर
कोर्ट में अभियुक्त के खिलाफ 10 गवाह पेश किए गये
मृतक के मामा के बयान पर दशम फॉल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी एपीपी मोहन कुमार ने की. सुनवाई के दौरान अभियुक्त के खिलाफ 10 गवाह पेश किए गये. बता दें कि मृतक ट्रैक्टर चालक था. भुइसुडीह गांव में मामा के घर पर रहकर कामकाज करता था. वहीं अभियुक्त भी उसी गांव का रहने वाला है. इसे भी पढ़ें - BIG">https://lagatar.in/big-breaking-ed-sent-notice-to-ias-pooja-singhal-to-be-questioned-from-tomorrow/">BIGBREAKING: IAS पूजा सिंघल को ED ने भेजी नोटिस, कल से होगी पूछताछ
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