Ranchi : जेपीएससी (JPSC) द्वारा वन विभाग ACF (असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजरवेटर) और रेंजर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में पहले से नौकरी कर रहे लोगों को उम्र सीमा में छूट नहीं दिये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. इस दौरान अदालात ने वैसे अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने का निर्देश दिया, जो पहले से नौकरी में हैं. न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तिथि निर्धारित करते हुए कहा कि याचिका के अंतिम आदेश से प्रार्थियों की नियुक्ति प्रभावित होगी. इस संबंध में पिंटू कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने बहस की.
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