Godda : एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी युवक को दोषी पाते हुए जिला न्यायाधीश प्रथम जनार्दन सिंह की अदालत ने 25 मई को सश्रम दस वर्ष कारावास और पचास हजार रुपए जुर्माना राशि भरने की सजा मुकर्रर की. जुर्माना नहीं दिए जाने की स्थिति में एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. आरोपी का नाम सुनील कुमार रंजन के पुत्र सूरज कुमार बॉबी है. मामला महगामा थाना क्षेत्र के दिग्गी ग्राम का है. उसके खिलाफ महगामा थाना में कांड संख्या 67/ 2017 के तहत मामला दर्ज कराया गया था. मामला दर्ज होने के बाद आरोपी को महगामा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. न्यायालय में सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक लूकस हेंब्रम ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित कर कई गवाहों को पेश किया. गवाहों ने आरोपी के खिलाफ गवाही दी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल के बचाव में जिरह की. बहस सुनने एवं उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर न्यायाधीश जनार्दन सिंह की अदालत ने सजा सुनाई. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=646354&action=edit">यह
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