अदालत ने एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया
Godda : गोड्डा की अदालत ने आदिवासी महिला के साथ अत्याचार व दुष्कर्म के मामले में 20 जुलाई को अपना फैसला सुनाया. प्रथम जिला न्यायाधीश जनार्दन सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद धारोपी युवक को बीस वर्ष की कैद व एक लाख रुपए जुर्माना की साजा सुनाई. जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
ज्ञात हो कि पीड़िता के बयान पर गोड्डा नगर थाना पुलिस ने असनबनी मोहल्ला निवासी मो अकरम खान उर्फ अकरम नवाज के खिलाफ कांड संख्या 07/22 दर्ज किया था. थाने में दिए आवेदन में पीड़िता ने अकरम के खिलाफ लगातार शारीरिक संबंध बनाने व जातिसूचक शब्द कहने का आरोप लगाया था. अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले में सरकार की ओर से लुकस हेंब्रम पैरवी की.
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