Godda : एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने के आरोप में दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे प्रथम जनार्दन सिंह की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया. मामला सुंदरपहाडी थाना में दर्ज कांड संख्या 38/22 से जुड़ा है. घटना विगत वर्ष अक्टूबर माह की है. गोड्डा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा ले जाया जा रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हावड़ा से गिरफ्तार कर गोड्डा ले आई. उसे कोर्ट में पेश किया गया. तहकीकात के बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया. न्यायालय में सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक लूकस हेंब्रम की ओर से तीन गवाहों का परीक्षण कराया गया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता कुंदन ठाकुर ने जिरह किया. मामले में अंतिम रूप से बहस और दस्तावेजों का अवलोकन के बाद पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपी विक्रम कुमार उर्फ फेंकना को आरोप मुक्त कर बरी कर दिया.
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