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गोड्डा : प्रिंसिपल हत्याकांड के नौ आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

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अनुदानित कॉलेज पर कब्जा को बताया जा रहा हत्या का कारण
Godda : मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बसंतराय के प्राचार्य मो नजीरुद्दीन की अपहरण के बाद हत्या करने के आरोप में सात आरोपियों की जमानत याचिका प्रथम जिला न्यायाधीश जनार्दन सिंह ने खारिज कर दी. मामला बसंतराय थाना कार्ड संख्या 40/23 से जुड़ा हुआ है. आरोप है कि तत्कालीन प्राचार्य मोहम्मद नजीरूद्दीन की हत्या उसके बड़े भाई मोहम्मद रुस्तम अली व उसके परिजनों ने मिलकर साजिश के तहत कर दी थी. घटना का कारण बसंतराय कॉलेज जो एक अनुदानित कॉलेज है, इस पर वर्चस्व की लड़ाई में कब्जा करने को लेकर विवाद दोनों भाइयों के बीच चल रहा था. घटना के दिन प्राचार्य नसरुद्दीन किसी काम से भागलपुर गए हुए थे. वापस लौटने के क्रम में प्राचार्य को उनकी गाड़ी से अपहरण कर लिया गया था. दूसरे दिन प्रिंसिपल की लाश महागामा थाना क्षेत्र से बरामद किया गया था. मामले को लेकर दर्ज केस में 22 नामजद आरोपी है बाकी अज्ञात लोग हैं. इसमें 10 आरोपी बड़े भाई रुस्तम अली के ही परिवार के सदस्य हैं. हत्याकांड में जेल में बंद आरोपी अफरोजा खातून, सवा अहमद, मंजर अहमद, अमन राज, मोहम्मद आरफी व केशव ठाकुर की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई, जबकि मेघा झा, बीवी साइमा खातून और शबाना की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका को भी सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया गया. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=735471&action=edit">यह

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