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गोड्डा : पिता-पुत्र को दस वर्ष की सजा

 
महिला पर जानलेवा हमला करने का था आरोप
Godda : महिला के साथ गाली-गलौज एवं जानलेवा हमला करने के आरोपी पिता-पुत्र को प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश जनार्दन सिंह ने दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रूपया का जुर्माना भी लगाया. मामला मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 20/2020 का है. आरोपी सहदेव पंडित एवं उसके दो पुत्र कार्तिक पंडित एवं राम कुमार पंडित पर आरोप था कि फरवरी 2020 को मुफ्फसिल थाना के मलहारा गांव में घरेलू विवाद को लेकर पड़ोस में रहनेवाली महिला के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए जानलेवा हमला किया था. घटना के बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. न्यायालय में ट्रायल के दौरान आरोपियों का दोष साबित हो गया. यह">https://lagatar.in/godda-mistry-filed-a-harijan-act-case-against-the-contractor/">यह

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