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गोड्डा :  पिता के हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास, दस हजार का जुर्माना भी

Godda : वृद्ध पिता को लाठी और रॉड से पीटकर हत्या के आरोपी बेटे को आजीवन कारावास व दस हजार रूपये जुर्माना की सज़ा ससुनाई गई. बुधवार 5 अप्रैल को प्रधान जिला न्यायाधीश देवेंद्र कुमार पाठक ने आरोपी पुत्र सचिंद्रनाथ ठाकुर उर्फ जीवेश ठाकुर को हत्या का दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की. मामला मुफ्फसिल थाना अंतर्गत लुकलुकी गांव का है. रिटायर्ड सरकारी कर्मी कलानंद ठाकुर अपनी पत्नी बुलबुल देवी और बेटे जीवेश ठाकुर के साथ घर पर ही रहते थे. घटना जुलाई 2020 की है. आरोप है कि रात में किसी बात को लेकर पिता-पुत्र में विवाद हुआ. मामला बढ़ते देख मां बीचबचाव के लिए पहुंची तो जीवेश ने आवेश में आकर पिता पर लोहे के रॉड से वार कर दिया. जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. मां बुलबुल देवी के बयान पर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 150 /20 दर्ज करते हुए जीवेश ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. कोर्ट में चार्जशीट दायर होने के बाद ट्रायल शुरू हुआ. कोर्ट में मां ने अपने बेटे के खिलाफ गवाही देते हुए हत्या करने का आरोप लगाया. मामले में अन्य गवाहों ने भी घटना का समर्थन किया. प्रधान न्यायाधीश देवेंद्र पाठक की अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से बहस होने के बाद फैसला सुनाते हुए सचिंद्र नाथ ठाकुर को दोषी करार दिया. अदालत ने आजीवन कारावास की सजा के साथ दस हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया. यह रकम मां को दिया जाना है. पैसा नहीं दिए जाने की स्थिति में सजा की अवधि एक वर्ष अतिरिक्त बढ़ जाएगी. आरोपी जीवेश घटना के दिन से ही जेल में है. यह">https://lagatar.in/godda-hundreds-of-inter-students-were-deprived-of-appearing-in-the-examination/">यह

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