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गोड्डा : हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, एक लाख रु. जुर्माना भी

Godda : गोड्डा के प्रथम अपर जिला न्यायाधीश जनार्दन सिंह की अदालत ने हत्या के मामले में 24 जुलाई को फैसला सुनाया. कोर्ट ने नुनाजोर निवासी आरोपी सुशील प्रसाद यादव को आजीवन करावास व एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. हत्या की यह घटना 25 मार्च 2016 को हुई थी. इस संबंध में पीड़ित परिवार ने सुशील यादव पर हत्या का आरोप लगाते हुए महगामा थाने में कांड संख्या 38/2016 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के अनुसार, घटना के दिन आपसी विवाद के बाद दो पक्षों में हुई मारपीट में शिव शर्मा नामक व्यक्ति जख्मी हो गया. घटना के बाद बाइक से दआए लोगों ने शिव शर्मा के साथ दोबारा मारपीट की,  जिससे उसकी मौत हो गई. जांच के बाद महगामा पुलिस ने आरोपी सुशील यादव के खिलाफ आरोपपत्र  समर्पित किया. गवाहों के बयान व दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सुशील यादव को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया.जुर्माने  की रकम नहीं देने पर उसे दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सजा सुनाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। यह भी पढ़ें : बेरमो">https://lagatar.in/bermo-gate-road-jam-removed-after-30-hours-agreement-made-on-job-and-compensation-to-the-dependent/">बेरमो

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