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Ranchi : गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने देवीपुर थाना में निशिकांत दुबे के के खिलाफ दर्ज उस प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है, जिसमें उनपर मस्जिद के सामने धार्मिक नारा लगाने का आरोप था. निशिकांत की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और अधिवक्ता पार्थ जालान ने बहस की. बता दें कि निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर के देवीपुर थाना में कांड संख्या 178/21 दर्ज किया गया था. जिसे निरस्त करने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
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