Search

गोड्डा : दुष्कर्मी युवक को दस वर्ष कारावास व एक लाख जुर्माना की सजा

शादी का झांसा देकर एक वर्ष से अधिक समय तक किया था दुष्कर्म
Godda : दुष्कर्म के एक मामले में सुनवाई के पश्चात प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी युवक गणेश मरांडी को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ एक लाख रूपये जुर्माना का आदेश दिया. घटना राजाभीठा थाना अंतर्गत ग्राम नारायणपुर की है. पीड़िता का आरोप था कि आरोपी युवक शादी का झांसा देकर पिछले एक वर्ष से अधिक समय से उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा. शादी करने की बात पर युवक मुकर गया. पीड़िता ने शादी नहीं करने और धोखा देने का आरोप लगाते हुए महिला थाना में आवेदन दिया. जिस पर जांच उपरांत कार्रवाई करते हुए कांड संख्या 02/2022 दर्ज कर लिया गया. आरोपी युवक के खिलाफ अनुसंधान के पश्चात न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कर दिया गया. न्यायालय में ट्रायल के दौरान सरकार की ओर से लोक अभियोजक लूकस हेंब्रम ने गवाहों को प्रस्तुत किया, जिसने घटना का समर्थन किया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने आरोपी युवक गणेश मरांडी के बचाव में तर्क प्रस्तुत किया. उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी युवक को दोषी पाया और दस वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही एक लाख रूपये का जुर्माना भी देने का आदेश दिया. जुर्माना नहीं देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा जेल में काटनी पड़ेगी. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=690470&action=edit">यह

भी पढ़ें: देवघर : आर मित्रा मैदान में मीडिया सेंटर का डीसी ने किया उद्घाटन [wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

बेहतर न्यूज़ अनुभव
ब्राउज़र में ही
//