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गोड्डा: फर्जी दस्तावेज पर टेंडर लेने वाले चार ठेकेदारों को सात वर्ष की सजा

Godda : फर्जी दस्तावेज के आधार पर करोड़ों का टेंडर लेकर सरकारी राशि गबन करने के मामले में कोर्ट ने 12 मई को कांड के चार आरोपियों को दोषी पाते हुए सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. मामला नगर थाना कांड संख्या 305/ 2019 से जुड़ा हुआ है. पथ प्रमंडल गोड्डा ने मेहरमा प्रखंड के तीन सड़कों के निर्माण के लिए करोड़ों का टेंडर निकाला था. टेंडर डालने में दूसरे राज्य के एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के फर्जी कागजात का कापी प्रस्तुत कर घालमेल से टेंडर को प्राप्त कर लिया था. बाद में सरकारी राशि निकालकर पैसे का बंदरबांट किया जाने लगा. मामले का खुलासा होने पर नगर थाना में मामला दर्ज कराया गया था. न्यायालय में गवाहों ने केस का समर्थन किया. केस में अंतिम सुनवाई करने व अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन के बाद सीजेएम अर्जुन शाह ने कांड के आरोपी दिनेश सिंह ग्राम पांडुबथान, अशोक तिवारी गोड्डा नगर, विनोद महतो ग्राम महेशलिट्टी व राजेश मंडल बरमसिया को भादवि की धारा 409 के तहत सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.साथ ही पचास जुर्माना का भी आदेश दिया. जुर्माना नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त सजा चारों को काटनी होगी. सजा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=634263&action=edit">यह

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