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गोड्डा : किशोरी के अपहरण में आरोपी युवक को पांच वर्ष कारावास की सजा

 

प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

Godda : किशोरी के अपहरण मामले में कोर्ट ने 26 सितंबर मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया. गोड्डा के प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन सिंह की अदालत ने साकेतपुरी मोहल्ला निवासी आरोपी युवक सोनी कुमार गुप्ता को 5 वर्ष सश्रम कारावास और 50 हजार रुपया रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. घटना जुलाई 2012 की है. पीड़िता के बयान पर नगर थाना पुलिस ने आरोपी सोनी कुमार गुप्ता के खिलाफ एक जुलाई 2012 को कांड संख्या 318/ 12 दर्ज किया था. केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कर दिया था. साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर  न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया. सुनावाई के दौरान सरकार की ओर से लोक अभियोजक ने गवाहों का परीक्षण करवाया. यह भी पढ़ें : बोकारो">https://lagatar.in/marandis-sankalp-yatra-in-bokaro-assembly-constituency-on-28th-and-29th-september/">बोकारो

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