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गोड्डा : दुष्कर्म के आरोपी युवक को चौदह वर्ष सश्रम कारावास की सजा

Godda : दुष्कर्म के आरोपी एक युवक को जिला न्यायालय प्रथम ने दोषी करार देते हुए पचास हजार रुपए नगद जुर्माना समेत चौदह वर्ष सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की है. मामला सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र के छोटापुरो गांव की है. आरोपी युवक का नाम ललन सोरेन का पुत्र राजेश सोरेन है. आरोपी के खिलाफ एक पीड़िता ने दुष्कर्म का आरोप लगाकर सुंदरपहाड़ी थाना में कांड संख्या 11/ 2022 के तहत मामला दर्ज कराया था. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जांच के क्रम में मिले साक्ष्य के आधार पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया. न्यायालय में ट्रायल के दौरान लोक अभियोजक लूकस हेंब्रम की ओर से गवाहों के बयान लिए गए. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल को निर्दोष करार देने के लिए तर्क प्रस्तुत किए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर न्यायाधीश जनार्दन सिंह ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए पचास हजार रुपए जुर्माना भरने समेत चौदह वर्ष कारावास की सजा सुनाई. जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त दो वर्ष की सजा झेलनी होगी. सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=610337&action=edit">यह

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