NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज शुक्रवार को गुजरात के गोधरा में 2002 में ट्रेन के कोच में आग लगाकर 59 लोगों की हत्या करने के दोषी 8 लोगों को जमानत दिये जाने की खबर है. CJI डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने 8 दोषियों को जमानत दी. इन सभी दोषियों को निचली अदालत सहित हाई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी है. नेशनल">https://lagatar.in/category/desh-videsh/">नेशनल
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फांसी की सजा पाने वाले 4 दोषियों को जमानत नहीं दी
जानकारी के अनुसार 17-18 साल जेल में बिताने के आधार पर दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से फांसी की सजा पाने वाले 4 दोषियों को जमानत नहीं दी. जैसी कि खबर है, अदालत ने इसी साल 20 फरवरी को दोषी करार दिये गये लोगों की आयु और कारागार में बिताये गये समय सहित अन्य डिटेल मांगा था. कोर्ट में गुजरात सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा. मेहता ने अपनी दलील में 2017 के गुजरात हाई कोर्ट के उस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई जिसमें 11 दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया था. तुषार मेहता कोर्ट ने को बताया था कि यह केवल पथराव का मामला नहीं था. दोषियों ने साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी को बंद कर दिया था, जिससे ट्रेन में सवार 59 यात्रियों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे.SC grants bail to 8 convicts in Godhara train coach-burning case
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21, 2023
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