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Good News: गैर अनुसूचित 11 जिलों में 626 इतिहास और नागरिक शास्त्र के अभ्यर्थियों की नियुक्ति को मिली हरी झंडी, आदेश जारी

Ranchi: हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तहत गैर अनुसूचित 11 जिलों में 626 इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति को हरी झंडी मिल गयी है. मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के लिए फैसले के बाद बुधवार को अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने का आदेश कार्मिक विभाग ने उच्च शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दे दिया है. बता दें कि बीते 2 दिन पहले ही प्रोजेक्ट भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संकेत दिया था कि गैर अनुसूचित जिलों में इतिहास-नागरिक शास्त्र के अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर वे जल्द ही एक बड़ा निर्णय लेने वाले हैं. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तहत गैर अनुसूचित 11 जिलों में इतिहास व नागरिक शास्त्र विषय के सफल अभ्यर्थियों अपनी नियुक्ति को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलनरत है. नाराज अभ्यर्थी प्रोजेक्ट भवन के साथ-साथ पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर तथा शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के आवास का भी घेराव कर चुके थे. अभ्यर्थी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए इन जिलों में नियुक्ति पर रोक नहीं होने की बात कहते हुए नियुक्ति की मांग कर रहे थे. [caption id="attachment_167566" align="aligncenter" width="960"]https://lagatar.in/wp-content/uploads/2021/10/jha1.jpg"

alt="" width="960" height="1280" /> गैर अनुसूचित जिलों में इतिहास नागरिक शास्त्र की नियुक्ति को लेकर कार्मिक विभाग ने उच्च शिक्षा विभाग को पत्र जारी किया है[/caption] इसे भी पढ़ें- BREAKING:">https://lagatar.in/breaking-eight-accused-including-aryan-khan-sent-to-jail/">BREAKING:

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सीएम हेमंत सोरेन ने दिया था संकेत

अभ्यर्थियों के अनुसार झारखंड उच्च न्यायालय ने 21 सितंबर, 2020 को सोनी कुमारी केस में स्पष्ट कर दिया है कि गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति पर पर किसी प्रकार की रोक नहीं है. लेकिन कार्मिक विभाग द्वारा उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी गयी है. सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करने के बाद शीर्ष न्यायालय ने भी स्पष्ट किया है कि गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया पर किसी प्रकार की रोक नहीं है. इससे पहले झारखंड उच्च न्यायालय ने 13 अधिसूचित जिलों में हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी. कोर्ट का आदेश आने के बाद राज्य सरकार ने सभी जिलों में (इसमें गैर अनुसूचित जिला भी शामिल थे) उन विषयों में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी. राज्य सरकार के इस फैसले के बाद गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति को लेकर इतिहास और नागरिक शास्त्र के अभ्यर्थियों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. इसे भी पढ़ें- आजसू">https://lagatar.in/ajsu-supremo-sudesh-targeted-the-hemant-government-said-the-chief-minister-is-doing-mining-work/">आजसू

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