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अवैध खनिज परिवहन पर सख्त हुई सरकार, अवैध बालू लदा ट्रैक्टर पकड़ाया, तो 50 हजार जुर्माना

झारखंड सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाने के साथ अब अवैध खनिज परिवहन पर भी सख्ती बढ़ा दी है. हाल ही में कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद नये नियमों की अधिसूचना जारी कर दी गयी है, जिसके तहत अवैध लघु खनिज ढोने वाले वाहनों पर पहले से कई गुना अधिक जुर्माना लगाया जायेगा.
 

 Ranchi  : झारखंड सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाने के साथ अब अवैध खनिज परिवहन पर भी सख्ती बढ़ा दी है. हाल ही में कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद नये नियमों की अधिसूचना जारी कर दी गयी है, जिसके तहत अवैध लघु खनिज ढोने वाले वाहनों पर पहले से कई गुना अधिक जुर्माना लगाया जायेगा.

 

नयी व्यवस्था के अनुसार अवैध बालू ले जाते हुए ट्रैक्टर पकड़े जाने पर अब 1,000 रुपये की जगह अधिकतम 50,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा. 

 

हाइवा जैसे बड़े वाहनों के मामले में यह राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक कर दी गयी है. सरकार ने विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए अलग-अलग जुर्माने की राशि तय कर दी है.

 

इसके अलावा वैध चालान होने के बावजूद तय सीमा से अधिक वजन लेकर चलने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की जायेगी. अब यदि कोई वाहन निर्धारित वजन से सिर्फ 5 प्रतिशत अधिक लोड लेकर चलता पाया गया, तो खनन विभाग के अधिकारी उसे जुर्माना करने के लिए अधिकृत होंगे.

 

सरकार ने अपील प्रक्रिया को भी व्यवस्थित किया है. नये नियमों के तहत यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किस स्तर के अधिकारी द्वारा पकड़े जाने के बाद मामले की सुनवाई किस स्तर पर होगी.

 

साथ ही, अपील दायर करने के लिए निर्धारित शुल्क भी देना होगा, जिससे वाहन मालिकों के लिए राहत पाना पहले की तुलना में अधिक कठिन हो जायेगा.

 

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