इन ग्राहकों को नहीं मिलेगा नया सिम
सरकार के नियमों के मुताबिक, टेलीकॉम कंपनी 18 साल से कम उम्र के यूजर्स को सिम कार्ड नहीं बेच पायेंगी. इसके अलावा यदि कोई आदमी मानसिक रूप से बीमार है तो ऐसे व्यक्ति को भी नया सिम कार्ड जारी नहीं किया जा सकेगा. अगर इस नियमों का उल्लंघन होता है तो टेलीकॉम कंपनियों को दोषी माना जायेगा. जिसने ग्राहक या यूजर्स को सिम बेचा है.इसे भी पढ़े : गांधी">https://lagatar.in/rahul-attack-modi-government-on-gandhi-jayanti-posted-video-only-one-satyagrahi-is-enough-for-victory/">गांधी
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नये सिम के लिए करना होगा ऑनलाइन अप्लाई
सरकार ने इसके अलावा भी कई नियमों में बदलाव किया है. नये नियमों के मुताबिक, अब ग्राहकों को नया सिम खरीदने के लिए डिजिटल फॉर्म भरना होगा. ग्राहकों को अब दुकान जाकर फिजिकली फॉर्म नहीं भरने की जरुरत नहीं पड़ेगी.नंबर को प्रीपेड से पोस्टपेड में बदलने के लिए नहीं भरना पड़ेगा फिजिकल फॉर्म
आपको बता दें कि सरकार ने मोबाइल नंबर को प्रीपेड से पोस्टपेड या फिर पोस्टपेड को प्रीपेड में ट्रांसफर करने के नियमों में बी बदलाव किया है. अह ग्राहकों को अपने मोबाइल नंबर को प्रीपेड से पोस्टपेड में ट्रासंफर करने के लिए फिजिकल फॉर्म नहीं भरनी पड़ेगी. ग्राहक इसके लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. केंद्रीय कैबिनेट ने इससे जुड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. कुछ दिन पहले ही दूरसंचार विभाग ने KYC के नियम भी बदले थे.
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ऑनलाइन कर सकेंगे केवाईसी अपडेट
आपको बता दें कि दूरसंचार विभाग के कुछ दिन पहले केवाईसी से रिलेटेड नया नियम लागू किया था. इस नये नियम के मुताबिक, अब नये सिम कार्ड के लिए ग्राहकों को कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना होगा. आप डिजिटली अपना केवाईसी अपडेट कर सकते हैं और यह वैलिड माना जायेगा. ग्राहक जिस भी कंपनी की सिम यूज करते हैं उसके एप की मदद से केवाईसी कर सकेंगे. इसके लिए यूजर्स को एक रुपये पेमेंट करना होगा.ऐसे करें सेल्फ केवाईसी
- सिम प्रोवाइडर का एप डाउनलोड करें. फिर अपने फोन से रजिस्टर करें.
- अपना दूसरा या अपने परिवार के किसी व्यक्ति का नंबर दें.
- इसके बाद आपको एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) आयेगा. उससे लॉगिन करें.
- इसके बाद सेल्फ केवाईसी का ऑप्शन चुनें. सारा डिटेल्स भरकर केवाईसी प्रोसेस पूरी करें.
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