NewDelhi : भारत में ट्विटर की मुश्किल दिनो दिन बढ़ती नजर आ रही है. खबर है कि केंद्र सरकार ने ट्विटर को शनिवार को आखिरी चेतावनी दी है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर को नोटिस भेजा है कि नये आईटी नियमों को लागू करें, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहें. केंद्र सरकार ने कहा है कि ट्विटर इंडिया को नये नियमों का तुरंत पालन करने के लिए अंतिम नोटिस दिया गया है. कहा गया कि नियम नहीं मानने पर आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत उपलब्ध देयता से छूट वापस ले ली जायेगी. ट्विटर आईटी अधिनियम और भारत के अन्य दंड कानून के अनुसार परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा.
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ट्विटर ने नयी सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को पूरी तरह से लागू नहीं किया
सरकार का कहना है कि 90 दिन का समय देने के बाद भी ट्विटर ने नयी सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को पूरी तरह से लागू नहीं किया है. भारत सरकार की ओर से बार-बार कहा जा रहा है कि ट्विटर ने अभी तक नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है, जबकि ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि उसने नये नियमों को लागू कर दिया है और भारत में एक स्थानीय शिकायत अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी है. यह नियुक्ति 28 मई को ही कर दी गयी है.
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शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी
बता दें कि नये नियमों के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों को किसी पोस्ट के लिए शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी. इसके लिए कंपनियों को तीन अधिकारियों (मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण अधिकारी) को नियुक्त करना होगा. ये अधिकारी भारत के ही रहने वाले होने चाहिए और इनका कॉन्टेक्ट नंबर सोशल मीडिया वेबसाइट के अलावा एप पर होना अनिवार्य है ताकि लोग शिकायत कर सकें. इसके साथ ही अधिकारियों के लिए शिकायत का अपडेट देने के लिए 15 दिनों की समयसीमा भी तय की गयी है. कंपनियों को पूरे सिस्टम पर नजर रखने के लिए स्टाफ रखने को कहा गया है.
केंद्र सरकार द्वारा कहा गया है कि नये दिशानिर्देश नियम 26 मई से प्रभावी हो गये हैं इनके अनुपालन के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को दी गयी 3 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद भी ट्विटर ने भारत में मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी नियुक्त नहीं किये हैं. ट्विटर के इस रवैये को देखते हुए ट्विटर को आखिरी नोटिस भेजा गया है. यदि ट्विटर इस नोटिस के बाद भी नये नियम को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी.