Ranchi: राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने बुधवार को हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है कि रांची नगर निगम के इंफोर्समेंट अधिकारियों के ट्रेड लाइसेंस देने के बदले पैसे लेने के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इसके साथ ही इंफोर्समेंट टीम के काम करने के तरीके में बदलाव लाया गया है, और कुछ नए नियम भी बनाए जा रहे हैं.
महाधिवक्ता द्वारा दी गई जानकारी के बाद हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है. सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम के प्रशासक भी अदालत में मौजूद थे. दरअसल, पांच सितंबर को इंफोर्समेट अधिकारियों के चुटिया में ट्रेड लाइसेंस के नाम पर उगाही करने की खबर प्रकाशित होने के बाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है.
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