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लॉ यूनिवर्सिटी को फंड देने में सरकार का रुख पॉजिटिव नही : हाई कोर्ट

Ranchi : राज्य सरकार नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को फंड देने में गंभीरता दिखाये. सरकार का रुख अभी तक सकारात्मक नहीं दिख रहा है. हाई कोर्ट के  चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को बार एसोसिएसन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह मौखिक टिप्पणी की. इसे भी पढ़ें : हाईकोर्ट">https://lagatar.in/high-court-seeks-response-from-the-government-in-the-matter-of-distribution-of-t-shirt-and-toffee-on-the-foundation-day-in-raghuvar-raj/18205/">हाईकोर्ट

ने रघुवर राज में स्थापना दिवस पर टी शर्ट और टॉफी बांटने के मामले में सरकार से जवाब मांगा

29 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि इस मामले से महाधिवक्ता ने खुद को अलग कर लिया है. वह यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी के सदस्य भी हैं. अब अपर महाधिवक्ता इस मामले में सरकार का पक्ष रखेंगे. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव यदि अभी ऑनलाइन उपस्थित हो सकते हैं, तो उन्हें उपस्थित होने को कहा जाये. सरकार की ओर से बताया गया कि वह शनिवार से शुरू होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बैठक कर रहे हैं. इसलिए तत्काल वह उपस्थित नहीं हो सकते. सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सीपीडब्ल्यूडी का भी पैसे को लेकर विवाद चल रहा है. इस पर अदालत ने सुनवाई 29 जनवरी को निर्धारित करते हुए सीपीडब्ल्यूडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. इसे भी पढ़ें :  मसानजोर">https://lagatar.in/jharkhand-high-court-reprimands-state-government-in-masanjor-dam-case-order-to-file-affidavit-in-two-weeks/18067/">मसानजोर

डैम मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार,  दो सप्ताह में एफिडेविट दायर करने का आदेश

मनरेगा का ऑडिट जेएसएलपीएस से कराने पर जवाब मांगा

मनरेगा के कार्यों का ऑडिट झारखंड राज्य आजीविका मिशन सोसाइटी से कराए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. याचिका अब्दुल शकूर अंसारी ने दायर की है. इसमें कहा गया है कि मनरेगा से हुए कार्यों की ऑडिट सरकार को कराना है. लेकिन सरकार ऑडिट खुद न कर झारखंड राज्य आजीविका सोसाइटी से करा रही है.

साइबर अपराध पर नियंत्रण याचिका पर सुनवाई

राज्य में साइबर क्राइम के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. साथ ही केंद्र सरकार, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग को प्रतिवादी बनाते हुए सभी को 29 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में मनोज कुमार राय ने जनहित याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि राज्य में हर दिन साइबर अपराधी लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं. सरकार को साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए हाइकोर्ट से निर्देश देने का आग्रह प्रार्थी ने किया है.
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