Ranchi News: वन विभाग में अधिकारियों एवं कर्मियों की कमी से संबंधित कोर्ट के स्वत संज्ञान पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट में सरकार को 10 सितंबर तक बताना है कि जेपीएससी में अध्यक्ष और मेंबर की नियुक्ति कितने दिनों में पूरी कर लेगी. मामले में जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने कोर्ट को बताया गया कि अस्सिटेंट कंजरवेटर आफ फॉरेस्ट और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की परीक्षा प्रक्रिया को सरकार की ओर से रद्द कर दिया गया है.
यहां बता दें कि पिछली सुनवाई में इसपर कोर्ट ने सरकार से कहा था कि जेपीएससी नियुक्ति वाली संवैधानिक संस्था है. जेपीएससी अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं रखा जा सकता है. कोर्ट ने सरकार के अधिवक्ता को निर्देश दिया था कि वह सरकार से इंस्ट्रक्शन लेकर बताएं कि जेपीएससी में अध्यक्ष का पद कब तक भर दिया जाएगा. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की.
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