- कोर्ट ने कहा, हर हाल में रिम्स की जमीन से अतिक्रमण हटाई जाए
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) की अधिग्रहित जमीन पर की जा रही बाउंड्री वॉल पर लोगों द्वारा किए जा रहे विरोध के मद्देनजर सख्त रवैया अपनाया है. हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि रिम्स की बाउंड्री वॉल बनाने में जो बाधा आ रही है, उसे तुरंत दूर किया जाए.
साथ ही रांची एसएसपी वहां तुरंत पुलिस सुरक्षा मुहैया कराए, ताकि बाउंड्री वॉल बनने में किसी तरह की बाधा ना हो. कोर्ट ने कहा कि रिम्स की जमीन पर किसी भी हाल में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए. अगर कोई अतिक्रमण है तो उसे तुरंत हटाया जाए.
इससे पहले रिम्स की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि रिम्स की बाउंड्री वॉल बनाने में कई लोग बाधा डाल रहे हैं और उसे बनने नहीं दे रहे हैं. जिस पर कोर्ट ने रांची एसएसपी को तत्काल बाउंड्री वॉल बनाने में रिम्स प्रशासन की सहायता के लिए पुलिस बल तैनात करने का निर्देश दिया.
कोर्ट ने रिम्स द्वारा दाखिल शपथ पत्र पर असंतुष्टि जताई. साथ ही रिम्स को फ्रेश शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि रिम्स का शपथ पत्र वेग है, रिम्स में कितनी नियुक्तियां हुई है इस पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है.
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