Ranchi: झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि हिंदी टिप्पणी प्रारूपण परीक्षा या हिंदी लिखने पढ़ने की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों को ही वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाएगी.
इस आदेश में कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी हिंदी परीक्षा पास नहीं करता है, तो उसकी वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी जाएगी. इसके अलावा यदि किसी कर्मचारी को वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है और बाद में यह पता चलता है कि उसने हिंदी परीक्षा पास नहीं की है, तो उसकी वेतन वृद्धि को रद्द कर दिया जाएगा.
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आदेश में यह भी प्रावधान
इस आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी को वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है और बाद में यह पता चलता है कि उसने हिंदी परीक्षा पास नहीं की है, तो उसकी पेंशन की गणना के लिए उसकी वेतन वृद्धि को रद्द कर दिया जाएगा.
इस आदेश में कहा गया है कि सभी कार्यालय प्रधान अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सेवापुस्तिका की जांच करेंगे और यह प्रमाण पत्र अंकित करेंगे कि सेवापुस्तिका की जांच की गई है.
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