NewDelhi : केंद्र सरकार तबलीगी जमात में शामिल होने वाले उन विदेशियों को उनके देश वापस भेजने में सहायता करे, जिन्हें कोर्ट ने आरोपमुक्त कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने यह फैसला दिया. बता दें कि 15 दिसंबर को दिल्ली के चीफ मेट्रोपॉलिटिन मैजिस्ट्रेट एके गर्ग की अदालत ने 36 विदेशी नागरिकों को आरोपमुक्त कर दिया था कहा था कि उनके खिलाफ कोरोना महामारी फैलाने से संबधित आरोपों को लेकर सबूत नहीं है. इसे भी पढ़े : ममता">https://lagatar.in/mamta-gave-a-press-conference-answered-the-questions-of-amit-shah-said-bjp-also-describes-suicide-as-political-violence/11605/">ममता
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इस मामले में आवेदकों के आवेदनों पर जल्दी विचार किया जाना चाहिए.
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उक्त टिप्पणी संबंधित विभाग के रास्ते में नहीं आयेगी, अगर वह आरोपमुक्त किये जाने वाले आदेश के खिलाफ जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आवेदकों के रिप्रजेंटेशन पर जल्दी विचार किया जाना चाहिए. जान लें कि 36 विदेशी तबलीगी जमात के सदस्य कोविड 19 की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के आरोप से निचली अदालत द्वारा आरोपमुक्त कर दिये गये थे. इसे भी पढ़े : AMU">https://lagatar.in/pm-modi-said-in-amu-all-of-you-citizens-should-be-sure-of-the-rights-received-by-the-constitution-irfan-habib-criticized/11500/">AMUमें पीएम मोदी ने कहा, आप सब नागरिक संविधान से मिले अधिकारों को लेकर निश्चिंत रहें, इतिहासकार इरफान हबीब ने निशाना साधा
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