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हिरासत में मौत मामलों पर सरकार सख्त, परिजनों को 10 लाख की सहायता पर मुहर

 Ranchi :  झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने न्यायिक हिरासत में हुई दो कैदियों की मौत के मामले में उनके परिजनों को राहत देने का फैसला किया है.

 

यह निर्णय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश के बाद लिया गया है. सरकार की ओर से कुल 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है, जिसे संबंधित जिलों में बराबर बांटा जाएगा.

 

परिजनों को मिलेगी आर्थिक मदद

 

जानकारी के अनुसार, चतरा जिले के मेराल गांव निवासी विचाराधीन बंदी राजू तुरी की मौत के बाद उनकी पत्नी को सहायता राशि दी जाएगी, जो फिलहाल राजस्थान के कोटा में रह रही हैं.

 

वहीं खूंटी जिले के जिलिंगकेला गांव के रहने वाले बंदी मार्शल मुंडू के आश्रितों को भी सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.

 

यह पूरी राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण मद से जारी की जाएगी. चतरा और खूंटी के उपायुक्त या उनके अधिकृत अधिकारी जिला कोषागार के माध्यम से राशि का भुगतान सुनिश्चित करेंगे.

 

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