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कोरोना से माता-पिता की मौत होने पर बच्चों की जिम्मेदारी लेगी सरकार

Ranchi : जिला समाज कल्याण विभाग के बाल संरक्षण यूनिट ने एक अहम आदेश जारी किया है. यदि किसी ऐसे बच्चे के बारे में पता चलता है, जिसके माता-पिता दोनों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी हैं और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो सरकार उनकी जिम्मेवारी लेगी. उनकी आवश्यक जरूरतों और समस्याओं को दूर करने के लिए जिला पुलिस या बाल कल्याण समिति को सूचित करें या चाइल्डलाइन हेल्पलाइन नंबर1098 पर संपर्क करने को कहा गया है. हेल्पलाइन के जरिए बच्चों के लिए दवाइयां, भोजन, आश्रय, कपड़े आदि आवश्यक जरूरतों की आपूर्ति की जाएगी.

बच्चा गोद लेने संंबंधई जानकारी भी साझा की

बाल संरक्षण यूनिट ने बच्चा गोद लेने संबंधी जानकारी भी साझा की है. इसमें बताया गया है कि गोद लेने में किसी एक अन्य के अनाथ बच्चों को देना या लेना अवैध है. ऐसे बच्चों को बाल कल्याण समिति में ले जाएं, जो बच्चे के हित में आवश्यक कार्रवाई करेंगे. यदि कोई भी व्यक्ति गोद लेने के लिए उपलब्ध अनाथ बच्चों के संबंध में संपर्क करता है, तो वे जाल में न पड़ें और उन्हें रोकें. यह अवैध है. हम सभी को कानूनी रूप से गोद लेना सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा गोद लेने के नाम पर बच्चों की तस्करी की जा सकती है. बचाव के लिए पुलिस, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या चाइल्डलाइन 1098 को सूचित करें. यदि आपको ऐसे किसी बच्चे का पता चलता है.

सोशल मीडिया में संकट में पड़े बच्चों की तस्वीरों को पोस्ट करने पर होगी कार्रवाई

सोशल मीडिया में संकट की स्थिति में कमजोर बच्चों की तस्वीरें और संपर्क विवरण साझा न करें. उनकी पहचान कानून के अनुसार संरक्षित की जानी है, अन्यथा ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी.

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