Ranchi : झारखंड सरकार ने पालतू कुत्तों के पालन, खरीद-बिक्री और प्रजनन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन दिशा-निर्देशों के तहत, पिटबुल, रॉटविलर और डोगो अर्जेंटीनो जैसी खतरनाक नस्लों के कुत्तों के पालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है क्या है नए दिशा-निर्देश प्रतिबंधित नस्लें: पिटबुल, रॉटविलर और डोगो अर्जेंटीनो जैसी खतरनाक नस्लों के कुत्तों के पालन, खरीद-बिक्री और प्रजनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. अनुमति आवश्यक: यदि कोई व्यक्ति इन नस्लों के कुत्तों को पालना चाहता है, तो उसे पहले संबंधित प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करनी होगी. दंडनीय अपराध: बिना अनुमति इन नस्लों के कुत्तों को पालना या सार्वजनिक स्थलों पर घुमाना दंडनीय अपराध माना जाएगा. जुर्माना और जब्ती: यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति इन प्रतिबंधित नस्लों के कुत्तों को पालता है या सार्वजनिक स्थानों पर लापरवाहीपूर्वक लेकर जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर पालतू जानवर को जब्त किया जा सकता है. क्या होगी कानूनी कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता: संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. जिम्मेदारी तय: जिला पशुपालन पदाधिकारी ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में जिम्मेदारी तय की जाएगी और संबंधित लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा: नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ावा देना और खतरनाक नस्लों के कुत्तों से होने वाले हमलों को रोकना है पशु कल्याण: नए दिशा-निर्देश पशु कल्याण को भी बढ़ावा देते हैं और पालतू जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान प्रदान करते हैं इसे भी पढ़े-राहुल">https://lagatar.in/chaibasa-court-issues-non-bailable-warrant-against-rahul-gandhi-orders-him-to-appear-on-june-26/">राहुल
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