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स्थानीय को निजी क्षेत्र में रोजगार सरकार की प्राथमिकता : श्रम मंत्री

Ranchi : राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बुधवार को कहा कि स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. इसी के तहत सरकार ने निजी क्षेत्र के उद्यमों में स्थानीय लोगों के लिए नियोजन अधिनियम, 2021 एवं नियोजन नियमावली, 2022 का प्रावधान किया है. इसका उद्देश्य झारखंड के विकास में कदमताल मिला रहे निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है. इसके क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया जाना चाहिये, ताकि अधिनियम के तहत अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो. इस अवसर पर कई युवक-युवतियों को श्रम मंत्री ने नियुक्ति-पत्र भी दिया.

कर्मियों का निबंधन नियोजनालयों में कराना अनिवार्य

कार्यशाला में श्रम सचिव राजेश कुमार शर्मा ने अधिनियम और नियमावली के उद्देश्य पर प्रकाश डाला. कहा कि सभी नियोक्ता, जिनके अन्तर्गत 10 या 10 से अधिक कर्मी कार्यरत हैं, उन्हें नियोजनालयों में अनिवार्य रूप से निबंधन कराना है. साथ ही 40,000 रुपये तक के मासिक वेतन वाले सभी कर्मियों का निबंधन भी संबंधित नियोजनालयों में कराना है. कार्यशाला में पीपीटी के माध्यम से अधिनियम व नियमावली के विभिन्न प्रावधानों से नियोजकों को अवगत कराया गया. मौके पर श्रमायुक्त सह निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, संयुक्त सचिव, विशेष सचिव एवं श्रम विभाग के विभागीय पदाधिकारी सहित राज्य के विभिन्न प्रतिष्ठानों, श्रम संघों एवं उपक्रमों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे. इसे भी पढ़ें – नीति">https://lagatar.in/delta-ranking-released-from-niti-aayog-hazaribagh-district-got-third-place-in-the-country/">नीति

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