कर्मियों का निबंधन नियोजनालयों में कराना अनिवार्य
कार्यशाला में श्रम सचिव राजेश कुमार शर्मा ने अधिनियम और नियमावली के उद्देश्य पर प्रकाश डाला. कहा कि सभी नियोक्ता, जिनके अन्तर्गत 10 या 10 से अधिक कर्मी कार्यरत हैं, उन्हें नियोजनालयों में अनिवार्य रूप से निबंधन कराना है. साथ ही 40,000 रुपये तक के मासिक वेतन वाले सभी कर्मियों का निबंधन भी संबंधित नियोजनालयों में कराना है. कार्यशाला में पीपीटी के माध्यम से अधिनियम व नियमावली के विभिन्न प्रावधानों से नियोजकों को अवगत कराया गया. मौके पर श्रमायुक्त सह निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, संयुक्त सचिव, विशेष सचिव एवं श्रम विभाग के विभागीय पदाधिकारी सहित राज्य के विभिन्न प्रतिष्ठानों, श्रम संघों एवं उपक्रमों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे. इसे भी पढ़ें – नीति">https://lagatar.in/delta-ranking-released-from-niti-aayog-hazaribagh-district-got-third-place-in-the-country/">नीतिआयोग से जारी किया डेल्टा रैंकिंग, हजारीबाग जिले को पूरे देश में मिला तीसरा स्थान [wpse_comments_template]

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