चुनाव को लेकर बिहार सरकार नियमों में कर रही बदलाव
सात मानकों के आधार पर नंबर मिलेंगे
बताया जाता है कि इन मानकों में यदि अपराधी को मौत की सजा मिलती है तो इसके लिए अधिकतम 15 नंबर दिए जाएंगे. पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश जिलों को भेज दिया है. इस योजना के तहत बिहार के हर जिले के एसपी सभी थानों के पुलिसकर्मियों को शराबबंदी कानून के तहत कार्रवाई के लिए निर्धारित सात मानकों के आधार पर नंबर देंगे. इसी तरह जिले की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी. इसमें बेहतर काम करने वाले थानों और खराब प्रदर्शन करने वाले थानों की रैंकिंग तय की जाएगी. इसे भी पढ़ें- बिहार">https://lagatar.in/heavy-rain-alert-in-bihar-monsoon-will-still-be-in-motion/92961/">बिहारमें भारी बारिश का अलर्ट, अभी रफ्तार में रहेगा मॉनसून
शराब की रोकथाम के लिए SOG का गठन
पुलिस अफसरों के लिए तय सात मानकों में शराब की बरामदगी से लेकर उसे नष्ट करने, पुलिस जांच के तरीके और सजा दिलाने तक की मॉनिटरिंग की जाएगी. नई योजना में मौत की सजा दिलाने पर सर्वाधिक 15 नंबर निर्धारित किए गए हैं. शराब की होम डिलीवरी पर भी सख्ती और कार्रवाई के लिए नंबर निर्धारित हैं. राज्य में मद्य निषेध विभाग ने एक दर्जन से अधिक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG का भी गठन शराब की रोकथाम के लिए किया है. इसके अलावा शराब से जुड़ी शिकायतों और सुझावों के लिए विभाग ने टोल फ्री नंबर 15545 जारी किया है. इसे भी पढ़ें- दिल्ली">https://lagatar.in/cm-nitish-inaugurated-169-buildings-of-bihar-sadan-in-delhi/92995/">दिल्लीमें बिहार सदन के 169 भवनों का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन [wpse_comments_template]

Leave a Comment