Jamshedpur (Anand Mishra) : फिल्म की टिकट के साथ कॉम्बो पैक खरीदना अब महंगा पड़ेगा. इसलिए टिकट के साथ यदि आप कॉम्बो पैक खरीद रहे हैं, तो पहले सोच-विचार कर लें. क्योंकि टिकट के साथ कॉम्बो पैक पर कम जीएसटी का लाभ नहीं मिल सकेगा. बता दें कि टिकट के साथ कॉम्बो पैक खरीदने से फूड और ड्रिंक्स भी मिलती है. जानकार बताते हैं कि मूवी थियेटर में कॉम्बो पैक खरीदने से बचना चाहिए. उसकी वजह कंपोजिट सप्लाई है. आसान शब्दों में कंपोजिट सप्लाई का मतलब प्रोडक्ट और सर्विस को एक साथ पैकेज के तौर पर बेचा जाना है. चूंकि यहां कई प्रोडक्ट या सर्विस होती है, इसलिए उन पर अलग-अलग दरों पर टैक्स लगता है. इसे भी पढ़ें : CM">https://lagatar.in/cms-gift-413-agitators-of-jharkhand-will-be-honored-proposal-approved/">CM
की सौगात: झारखंड के सभी आंदोलकारी होंगे सम्मानित, चिन्हित करने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी उदाहरण के तौर पर देखा जाये, तो एयरकंडीशनर के साथ इंस्टॉलेशन सर्विस लिया जाता है, तो उस पर एयरकंडीशनर की कीमत का ही टैक्स लगेगा. कंपोजिट सप्लाई में दोनों प्रोडक्ट पर बराबर टैक्स ही लगता है, भले ही दूसरे प्रोडक्ट का टैक्स कम ही क्यों न हो. ऐसे में भले ही सिनेमा घरों में बेचे जाने वाले फूड और बेवरेज की दर घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है, लेकिन मूवी टिकटों पर अभी भी 18 प्रतिशत टैक्स है. मतलब यह है कि अगर फूड और बेवरेज टिकट के साथ कॉम्बो के रूप में खरीदा जाता है, तो उन पर भी टिकट की दर से ही टैक्स लगेगा, जो 18 प्रतिशत है. ऐसे में 5 प्रतिशत वाली छूट नहीं मिलेगी. इसे भी पढ़ें : रांची">https://lagatar.in/ranchi-civil-court-imposed-a-fine-of-rs-500-on-ameesha-patel/">रांची
सिविल कोर्ट ने अमीषा पटेल पर 500 रुपये का लगाया जुर्माना जानकार बताते हैं कि जीएसटी काउंसिल की 50वीं मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि सिनेमा हॉल में मूवी टिकटों से अलग बेचे जाने वाले फूड और बेवरेज (एफ एंड बी) को रेस्टूरेंट सर्विस माना जाएगा और उन पर 5 प्रतिशत GST रेट लागू होगा. हालांकि अगर एफ एंड बी को सिनेमा की टिकट के साथ कॉम्बो के रूप में बेचा जाता है, तो उन पर टिकट के रेट के आधार पर जीएसटी लगाया जाएगा, जो कि टिकट की कैटेगरी के आधार पर 18 या 12 प्रतिशत है. [wpse_comments_template]
जीएसटी : सिनेमा का टिकट कॉम्बो पैक के साथ खरीदना पड़ेगा महंगा

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